पिथौरागढ़ | कोतवाली डीडीहाट क्षेत्रान्तर्गत उद्यान विभाग सानदेव में कार्यरत उमेश सिंह की गैर इरादतन हत्या के मामले में मृतक के पुत्र की तहरीर पर अभियुक्त चन्द्र प्रकाश आर्या निवासी कोटसाली, देघाट, अल्मोड़ा के विरूद्ध धारा 304 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था । कोतवाली डीडीहाट पुलिस द्वारा मामले की उत्कृष्ट विवेचना जिसके उपरांत दिनांक 18 मई 2018 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया । मामले की प्रभावी एवं सशक्त पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री महेन्द्र आर्या द्वारा की गई । न्यायालय का निर्णय* – सुनवाई उपरांत न्यायालय सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़ श्री धनंजय चतुर्वेदी द्वारा अभियुक्त चन्द्र प्रकाश आर्या उपरोक्त को दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष का कारावास एवं ₹10000 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
उत्कृष्ट विवेचना व सफल पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को हुई 07 साल की सजा व 10 हजार जुर्माना |
















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