बागेश्वर | पीड़िता द्वारा थाना हाजा पर एक प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्त जगदीश गोस्वामी* द्वारा पीड़िता को बदनाम करने की नीयत से चरित्र पर लांछन लगाते हुए सोशल मीडिया साइड पर वीडियो अपलोड करने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर FIR N0 – 44/26 U/S 79 BNS तथा वादी धर्मेन्द्र सिंह दानू पुत्र दिवान सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्त जगदीश गोस्वामी उपरोक्त द्वारा विधायक जी को बदनाम करने व उनकी छवि को धुमिल करने की नियत से सोशल मीडिया में गाली गलौच कर भ्रामक वीडियो प्रसारित करने सम्बन्धित दाखिल की जिस पर थाना हाजा पर *FIR N0 – 47/26 U/S 352/353/356 BNS व 66 IT Act. पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक बागेश्वर जितेन्द्र मेहरा (IPS) द्वारा महिला से सम्बंधित प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित को अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया* एंव अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था जिसके घर में तथा सम्भावित स्थानो पर दबिश दी गयी घर पर ना मिलने पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय से आरोपी के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट के अतिरिक्त धारा 84 बीएनएसएस का भी नोटिस प्राप्त कर आरोपी के निवास स्थान पर नियमानुसार मुनादी करायी गयी । गठित टीमों द्वारा थाना कपकोट में पंजीकृत FIR N0 – 44/26 U/S 79 BNS व FIR N0 – 47/26 U/S 352/353/356 BNS , 66 IT ACT में पुलिस व एसओजी की टीम द्वारा लगातार मुखबिर की सूचना व आरोपी के मोबाइल नम्बर की लोकेशन के आधार पर रानीखेत, रामनगर ,बिजनौर, हरिद्वार सहारनपुर एव देहरादून इत्यादि क्षेत्रो में पीछा करते हुए आरोपी के सम्भावित ठहरने के स्थानो पर दबिश दी गयी । जिसके चलते पुलिस व एसओजी टीम द्वारा आरोपी को सांय थाना बैजनाथ क्षेत्रान्तर्गत पिंगलौ बैण्ड कन्धार तिराहा यात्री विश्राम गृह के सामने से गिरफ्तार किया गया है। जिससे घटना के सम्बंध मे गहनता से पूछताछ कर उसके उद्देश्य इत्यादि के सम्बंध में जानकारी कर आरोपी को समय से न्यायालय प्रस्तुत किया जायेगा ।
*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—-*
जगदीश गोस्वामी ऊर्फ जग्गा गोस्वामी पुत्र स्व0श्री आनन्द गोस्वामी निवासी मानीखेत थाना व जनपद बागेश्वर उम्र-34













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