उत्कृष्ट विवेचना व सफल पैरवी के फलस्वरूप चरस तस्करी में लिप्त दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा व ₹1 लाख जुर्माना |

पिथौरागढ़ | पिथौरागढ़ पुलिस ने पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़ गोविन्द बल्लभ जोशी तथा क्षेत्राधिकारी धारचुला के.एस. रावत के पर्यवेक्षण में एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। आज न्यायालय ने चरस तस्करी में लिप्त दो आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है।

मामले का विवरण:
दिनांक 08 दिसम्बर 2019 को पिथौरागढ़ की एसओजी टीम एवं कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से गुप्त सूचना के आधार पर आठगांव-सिलिंग रोड पर दो अभियुक्त—

1️ सोबन सिंह उर्फ कल्ली पुत्र गणेश सिंह निवासी डौंडा, अस्कोट, पिथौरागढ़
2️ मोहम्मद सोएब उर्फ मलिक पुत्र शफीक अहमद निवासी नूरी नगर, बरेली (उ.प्र.)
को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था।

इस पर दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया । उक्त प्रकरण की उत्कृष्ट विवेचना कर पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया । मामले की सफल पैरवी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश चन्द्र द्वारा की गई । सुनवाई उपरान्त विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ शंकर राज द्वारा दोनों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1-1 लाख अर्थदण्ड से दंडित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में दोनों को 2-2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

नया अध्याय – नई जेल से शुरुआत:
जनपद पिथौरागढ़ में स्थाई जेल प्रारम्भ होने के उपरांत अस्थाई बन्दीगृहों से अभियुक्तों को स्थानांतरित किए जाने की कार्यवाही चल रही है।
आज न्यायालय से सजा सुनाए जाने के बाद इन दोनों नशा तस्करों को सर्वप्रथम इसी नये जेल में भेजा गया।

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