शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी गिरफ्तार वादिनी के आरोप के आधार पर कोतवाली सितारगंज पर मु0अ0सं0 384/26 धारा 69 BNS पंजीकृत किया गया ।

उधमसिंह नगर | वादिनी के आरोप के आधार पर कोतवाली सितारगंज पर मु0अ0सं0 384/26 धारा 69 BNS पंजीकृत किया गया । आरोपी को उसके निवास स्थान पर दबिश देकर किया गया गिरफ्तार । पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह लगभग एक वर्ष पूर्व बरुवाबाग, शक्तिफार्म में कार्य करता था, जहाँ उसकी मुलाकात वादिनी से हुई थी । दोनों के मध्य पूर्व से परिचय एवं आपसी संबंध होने की बात अभियुक्त द्वारा बताई गई । अभियुक्त द्वारा वादिनी से विवाह को लेकर बातचीत होने तथा बाद में दोनों के मध्य विवाद होने की बात भी बताई गई । विवेचना एवं वादिनी के बयानों के अनुसार, अभियुक्त द्वारा प्रेम संबंध के दौरान वादिनी को विवाह का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए। बाद में जब विवाह की जिम्मेदारी निभाने की बात सामने आई तो अभियुक्त द्वारा विवाह से पीछे हटकर महिला से नाता तोड़ दिया , जिसके संबंध में वादिनी द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई । विवेचना के दौरान वादिनी के बयानों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 69 BNS का अपराध पाया गया। अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—*
विशाल कुमार पुत्र राम प्रतापनिवासी जोशी कॉलोनी, थाना न्यूरिया, जनपद पीलीभीत उम्र 26 वर्ष

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