बागेश्वर | उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय देहरादून के निर्देशों पर प्रचलित “ऑपरेशन प्रहार” के तहत पुलिस अधीक्षक बागेश्वर के निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत वादी की तहरीर के आधार पर थाना कपकोट में FIR No. 35/2026, धारा- 137(2), 64(1)BNS व 3/4 पोक्सो (POCSO) अधिनियम* के तहत मामला दर्ज किया गया । मामले की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा थानाध्यक्ष कपकोट को अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। निर्गत निर्देशों के अनुपालन में कपकोट पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त उमेश सिंह पुत्र हीरा सिंह निवासी ग्राम कर्मी थाना कपकोट जनपद बागेश्वर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।
*अभियुक्त का विवरण-*
उमेश सिंह पुत्र हीरा सिंह निवासी ग्राम कर्मी थाना कपकोट जनपद बागेश्वर उम्र 21 वर्ष ।















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