टैक्सी वाहन में चालक को शराब की तस्करी करना पड़ा भारी, आबकारी अधिनियम का मुकदमा दर्ज वाहन सीज |

चंपावत | आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कारण जाने हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद चंपावत अजय गणपति द्वारा जनपद चंपावत के समस्त थाना प्रभारियो को अपने अपने थाना क्षेत्र में साधन चेकिंग अभियान चलाते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे जिस क्रम में थानाध्यक्ष रीठा साहब कमलेश भट्ट के नेतृत्व में रीठा पुलिस द्वारा पुराना थाना बैरियर पर सघन चेकिंग की जा रही थी इस दौरान लोहाघाट की ओर से आ रही टैक्सी बोलेरो UK03TA 0057 को चेक किया गया तो वाहन चालक राजेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ राजू पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी एडी गुरौली थाना व जिला चंपावत द्वारा अपने उक्त बोलेरो वाहन की छत में 07 बोतल तथा वाहन के अंदर अलग-अलग स्थान पर 06 बोतल कुल 13 बोतल देसी मसालेदार माल्टा शराब लाई जा रही थी वाहन चालक द्वारा बताया गया कि वह उक्त शराब को अलग-अलग शराब भा से को 320 रुपए में खरीद कर ₹600 प्रति बोतल के हिसाब से लोगों को बेचता है ।वाहन चालक के विरुद्ध थाना रीठा साहिब में FIR 13/25 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु रीठा पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा ।

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