पंचेश्वर पुलिस द्वारा अभ्यस्त रूप से अवैध शराब की तस्करी/ कारोबार करने वाले व स्थानीय क्षेत्र में दबंगई दिखाने वाले अपराधिक प्रवृत्ति व्यक्ति के विरुद्ध की गई कठोर कानूनी कार्यवाही गुंडा एक्ट में किया चालान |

चंपावत | अजय गणपति(IPS)- पुलिस अधीक्षक जनपद चंपावत द्वारा जनपद चंपावत क्षेत्र में अभ्यत रूप से अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों और अवैध कारोबार के फलस्वरुप अपराधिक रूप से दबंग छवि रखने वाले, स्थानीय क्षेत्र में सामान्य रूप से दु:साहसिक ख्याति एवं समाज के लिए खतरनाक व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही किए जाने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है । उपरोक्त क्रम में थाना कोतवाली पंचेश्वर द्वारा थाना पंचेश्वर क्षेत्र में विगत वर्षों के दौरान अभ्यस्त रूप से अवैध शराब की तस्करी एवं कारोबार किए जाने, इस प्रकार के आपराधिक कृत से क्षेत्र विशेष में लोक शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित होने एवं कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भुवन चंद्र उप्रेती पुत्र स्वर्गीय श्री पुष्कर दत्त उप्रेती निवासी ग्राम- दिगालीचौड़ थाना कोतवाली पंचेश्वर जनपद चंपावत, आयु 46 वर्ष लगभग के विरुद्ध नियमानुसार धारा 03/04 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 में चालानी कार्यवाही करते हुए चालान “माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद चंपावत” प्रेषित किया गया है ।

अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का विवरण निम्न प्रकार है।
1- FIR NO- 05/2021- धारा 60 आबकारी अधिनियम, चालानी कोतवाली पंचेश्वर( दोष सिद्ध )
2- FIR NO- 06/2022- धारा 60 आबकारी अधिनियम, चालानी कोतवाली पंचेश्वर( दोष सिद्ध )
3- FIR NO- 05/2025- धारा 60 आबकारी अधिनियम, चालानी कोतवाली पंचेश्वर

थाना कोतवाली पंचेश्वर क्षेत्र अंतर्गत अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त उक्त प्रकार के अन्य अपराधिक प्रवृत्ति व्यक्तियों के विषय में लाभप्रद जानकारी एकत्र कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
।।मित्रता, सेवा, सुरक्षा।।

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