पौड़ी | समीर कालड़ा, निवासी-गोला बाजार श्रीनगर द्वारा कोतवाली श्रीनगर पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन्हें वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बोनस प्रोफिट दिये जाने का लालच देकर वादी से कुल 3,07,539 /- रुपये की ऑनलाईन धोखाधडी की गयी। जिसके सम्बन्ध में कोतवाली श्रीनगर पर मु0अ0सं0-79/2024, धारा-318 (4) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा आमजनमानस के साथ हो रही ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुये अभियोगों का सफल निस्तारण करने हेतु पुलिस टीम गठित कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया । इसके अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार श्री चन्द्रमोहन सिंह व क्षेत्राधिकारी श्रीनगर अनुज कुमार के पर्यवेक्षण, प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर श्री जयपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए उक्त अभियोग में प्रकाश में आए एक व्यक्ति राजन,निवासी- भिवानी हरियाणा की संलिप्तता पाये पायी गयी जिस पर व्यक्ति राजन को धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस तामिल कराया गया था तथा विवेचनात्मक कार्यवाही व बयान लेने हेतु बुलाया गया था। लेकिन अभियुक्त राजन उक्त विवेचनात्मक कार्यवाही में ना तो पुलिस का सहयोग कर रहा था बल्कि पुलिस को गुमराह कर लगातार फरार चल रहा था। अभियुक्त उपरोक्त के ठिकानों पर पुलिस द्वारा दबिश भी दी गयी लेकिन अभियुक्त पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। जिस कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु ईनाम घोषित किया गया तथा तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीम को निर्देश जारी किए गए। गठित पुलिस टीम द्वारा लगातार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था। पुलिस टीम द्वारा की गयी गहन पतारसी सुरागरसी,कड़ी मसक्कत व इलेक्ट्रोनिक सर्विलांस के मदद से फरार अभियुक्त राजन की कॉल लोकेशन के आधार पर पुलिस लाईन के पास भिवानी, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को न्यायिक माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है ।
अभियुक्त का नाम पता
राजन (उम्र 29 वर्ष )पुत्र तिलक पासवान, निवासी- निकट जिला पुलिस लाईन पशु अस्पताल झोटा फार्म, थाना- सिविल लाईन भिवानी, हरियाणा
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0-79/2024, धारा- 318(4) BNS, धारा 61(बी) BNS














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