नैनीताल |
वादी कुलदीप माहेश्वरी पुत्र स्व. हरिराज माहेश्वरी निवासी बम्बाघेर, कोतवाली रामनगर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना रामनगर पर एफआईआर संख्या 340/25 धारा 190/309(4)/324(4)/115(2)/352 बीएनएस* पंजीकृत की गई थी । इसमें आरोप था कि कुख्यात अपराधी एवं गैंगस्टर वसीम खान पुत्र पुत्तन खान खुलेआम सट्टा खिलाने एवं नशे का कारोबार करता है। रोकने पर अभियुक्त वसीम खान ने अपने 05 साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी को घर के अंदर ले जाकर अवैध तमंचे की बट से हमला किया, गाली गलौच, मारपीट कर मोबाइल तोड़ा एवं ₹2300 की लूट की । इसी क्रम में उपनिरीक्षक जोगा सिंह द्वारा सट्टे की खाएबाड़ी करते हुए 02 अभियुक्तों को ₹6900 के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे वसीम खान के लिए ही सट्टा खिलाते हैं। जिस पर थाना हाजा पर एफआईआर संख्या 346/25 धारा 3/4 जुआ अधिनियम पंजीकृत की गई । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा दिये गए निर्देश पर सुमित पांडेय सीओ रामनगर व अरुण सैनी प्रभारी निरीक्षक रामनगर द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारी के लगातार प्रयास पर 02 लोगो को गिरफ्तार किया गया।
1. राहुल टम्टा पुत्र रमेश चन्द्र निवासी बम्बाघेर, रामनगर को कोसी बैराज के पूर्वी छोर से गिरफ्तार किया गया, जिसे एफआईआर संख्या 340/25 व 346/25 में दाखिल किया गया।
2. वसीम खान पुत्र पुत्तन खान को भी एफआईआर संख्या 346/25 धारा 3/4 जुआ अधिनियम में गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त वसीम खान के विरुद्ध पूर्व में भी कई मुकदमे जुआ अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत किया गया है अर्जित अवैध संपत्ति को भी सीज किया गया है।
गिरफ्तार अभियुक्तगणों को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
















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