नैनीताल | थाना रामनगर पर एक के बाद एक तीन अलग-अलग शिकायतकर्ताओं द्वारा बिरजू मयाल के खिलाफ गंभीर आरोपों की तहरीर दी गई, जिनमें गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, पैसों की जबरन मांग और महिलाओं से अभद्रता के मामले शामिल हैं । वादी राकेश नैनवाल, निवासी ग्राम ढिकुली द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, बिरजू मयाल ने उन्हें गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। इस पर FIR संख्या 279/25 धारा 351(3)/352 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। 2.वादी दिनेश मेहरा, निवासी शिवलालपुर रामनगर ने तहरीर दी कि बिरजू मयाल ने ₹10,000 की मांग की, पैसे न देने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस पर FIR संख्या 280/25 धारा 308(2)/351(3) BNS दर्ज की गई। 3. वादिनी नीमा देवी, निवासी भरतपुरी रामनगर ने शिकायत दी
जब बिरजू मयाल और उसकी पत्नी में झगड़ा हुआ और उन्होंने बीच-बचाव किया, तो बिरजू मयाल ने उन्हें गाली गलौच, धमकी दी और छेड़छाड़ की। इस पर FIR संख्या 281/25 धारा 74/115(2)/351(3)/352 BNS दर्ज की गई । इसके अतिरिक्त, बिरजू मयाल लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर किसी पर भी बिना तथ्यों के झूठे आरोप लगाकर लोगों से पैसे वसूलने व जान से मारने और डराने-धमकाने की गतिविधियों में संलिप्त था । जांच पर पुलिस टीम द्वारा रामपुर रोड हाइवे, मंडी गेट के पास से बिरजू मयाल पुत्र उमेद मयाल निवासी नाथूझाला कोटाबाग को गिरफ्तार किया गया ।
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—
बिरजू मयाल के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं:
1. FIR No. 135/25 – धारा 115/352/ 351(2) BNS – कोतवाली रामनगर
2. FIR No. 279/25 – धारा 351(3)/352 BNS – कोतवाली रामनगर
3. FIR No. 280/25 – धारा 308(2)/351(3) BNS – कोतवाली रामनगर
4. FIR No. 281/25 – धारा 74/115(2)/351(3)/352 BNS – कोतवाली रामनगर
5. FIR No. 64/21 – धारा 323/504/506 IPC व SC/ST Act – थाना कालाढूंगी
6. FIR No. 109/22 – धारा 323/353/427/447/504/506 IPC – थाना कालाढूंगी
















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