रिपोर्ट – वंश शर्मा
हरिद्वार | नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने अवगत कराया है कि *उत्तराखण्ड सचिवालय / उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह-ग) सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) विषयवार मुख्य लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा-2025 दिनांक 30 मई, 2026 (शनिवार) को विषय-हिन्दी एवं 31 मई, 2026 (रविवार) को विषय-इतिहास की परीक्षा का आयोजन जनपद हरिद्वार के हरिद्वार नगर क्षेत्रान्तर्गत निम्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होंगी । आयोजित परीक्षा, *परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड पब्लिक सर्विस कमीशन, हरिद्वार, दिनांक 30.05.2026 एवं 31.05.2026 को आयोजित होगी, प्रथम सत्र प्रातः 09:00 बजे से 12:00 बजे तक और द्वितीय सत्र अपरान्ह 02:00 बजे से 05:00 बजे तक, एस०वी०एम०आई०सी० मायापुर हरिद्वार दिनांक 30.05.2026 प्रथम सत्र प्रातः 09:00 बजे से 12:00 बजे तक और द्वितीय सत्र अपरान्ह 02:00 बजे से 05:00 बजे तक, शिक्षा मंदिर तरुण हिमालय इंटर कॉलेज, टिबड़ी शिवलोक, हरिद्वार दिनांक 30.05.2026 प्रथम सत्र प्रातः 09:00 बजे से 12:00 बजे तक और द्वितीय सत्र अपरान्ह 02:00 बजे से 05:00 बजे तक, पी०एम० गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज नियर इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प ज्वालापुर फाटक, हरिद्वार दिनांक 30.05.2026 को प्रथम सत्र प्रातः 09:00 बजे से 12:00 बजे तक और द्वितीय सत्र अपरान्ह 02:00 बजे से 05:00 बजे तक,ज्वालापुर इण्टर कॉलेज, नियर ज्वालापुर रेलवे स्टेशन, ज्वालापुर हरिद्वार दिनांक 30.05.2026 एवं 31.05.2026 को आयोजित की जाएगी, प्रथम सत्र प्रातः 09:00 बजे से 12:00 बजे तक और द्वितीय सत्र अपरान्ह 02:00 बजे से 05:00 बजे तक, डा० हरिराम आर्य इण्टर कॉलेज मायापुर नियर शंकराचार्य चौक कनखल हरिद्वार 30.05.2026 प्रथम सत्र प्रातः 09:00 बजे से 12:00 बजे तक और द्वितीय सत्र अपरान्ह 02:00 बजे से 05:00 बजे तक* परीक्षा संपन्न होगी ।
उक्त आयोजित परीक्षा के दौरान परीक्षा को नकल विहीन, बाधारहित, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 63 लागू की जाती है । नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने अवगत कराया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144 द. प्र.संहिता—1973) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की जाती है। उन्होंने हरिद्वार नगर क्षेत्र के उक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा । परीक्षा केन्द्र 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा । उक्त परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी । उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा ।
2 | लक्सर क्षेत्र के 12 ग्रामों में भूमि खरीद-फरोख्त व भूमि उपयोग परिवर्तन पर रोक
हरिद्वार | विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी आकाश जोशी ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित के आदेश के अनुपालन में तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग (ग्रीनफील्ड हाईवे) परियोजना के दृष्टिगत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), रुड़की द्वारा पानीपत से गोरखपुर ग्रीनफील्ड हाईवे (शामली-पुवायाँ फेज-1) के अंतर्गत कि0मी0 20.00 से 32.00 तक भूमि अर्जन प्रस्तावित है। इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3ए के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।
इसी क्रम में तहसील लक्सर के 12 ग्रामों—मदारपुर, मिर्जापुर उर्फ मोहनवाला, पौडोवाली, टाडा जलालपुर, प्रहलादपुर, रघुनाथपुर उर्फ बालावाली, बालचन्दवाला, अलामपुर, हस्तमौली, शाहपुर, गिद्धावाली एवं कलसिया—में भूमि की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री/बैनामा एवं भूमि की प्रकृति (कृषि से गैर-कृषि) में परिवर्तन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
आकाश जोशी ने अवगत कराया है कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत धारा-3ए की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा। साथ ही, संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत निर्माण पर भी पूर्णतः रोक रहेगी।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि परियोजना कार्य सुचारु रूप से संपादित हो सके।














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