हरिद्वार | मुकदमा वादिया निवासी-R/O बैंगलोर, कर्नाटक की तहरीर के आधार पर जीआ

रपी पुरानी दिल्ली पर मु0अ0सं0 ZERO FIR- 197/2025 धारा-303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । घटनास्थल रेलवे स्टेशन हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत होने के कारण उक्त ZERO FIR थाना जीआरपी हरिद्वार को प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर थाना जीआरपी हरिद्वार पर मु0अ0सं0-62/25, धारा-303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । वाकयात से उच्चाधिकारी गणों को अवगत कराया गया घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए | पुलिस अधीक्षक जी0आर0पी0 के निर्देशानुसार थाना स्तर पर थाना अध्यक्ष जीआरपी हरिद्वार के नेतृत्व में जी
आरपी हरिद्वार एवं SOG जीआरपी की संयुक्त टीम गठित करते हुए उक्त घटना को अंजाम देने वाले चोरों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी एवं चोरी गए सामान की बरामदगी के लिए निर्देशित किया गया । इसी क्रम में गठित संयुक्त टीम के द्वारा सीसीटीवी अवलोकन एवं मुखबिर तंत्र से प्राप्त सूचना पर प्रभावी सुरागरसी-पतारसी करते हुए अभियुक्त सावन पुत्र श्रवण कुमार निवासी ग्राम खानपुर कला थाना झिंझाना जिला शामली उत्तर प्रदेश age 28 वर्ष को मुकदमा संबंधित 20000/-रु धनराशि सहित अंतर्गत धारा 304(२) 317(2) 3(5)bns मे गिरफ्तार किया गया ।
बरामदगी 20000₹
गिरफ्तार शुदा अभि0–
1.अभियुक्त सावन पुत्र श्रवण कुमार निवासी ग्राम खानपुर कला थाना झिंझाना जिला शामली up age 28
वांछित अभि0–
2.अभियुक्त विकास पुत्र साधुराम निवासी ग्राम खानपुर कला थाना झिंझाना जिला शामली उत्तर प्रदेश उम्र 28
अभियुक्त के अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही हैं













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