रिपोर्ट – वंश शर्मा
ज्वालापुर | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार के आदेशानुसार ज्वालापुर पुलिस द्वारा चलाया गया सत्यापन अभियान | अभियान के दौरान 31 मकान मालिकों/मंडी में आडातियो के यहां काम करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किराएदार का सत्यापन नहीं करने पर धारा 83 पुलिस एक्ट में की गई कार्रवाई | 83 पुलिस अधिनियम में 31 चालान संयोजन शुल्क 310,000 न्यायालय प्रेषित किया जाएगा | संदिग्ध व्यक्तियों के 70 चालान 81 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत संयोजन शुल्क 17500₹ वसूला गया | सन्दिग्ध वाहनों के विरुद्ध 14 चालान एम बी एक्ट में संयोजन शुल्क₹ 7000 वसूला गया | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे बाहरी व्यक्ति जैसे कि फेरीवाले, ठेली/रेड़ी संचालक, कबाड़ का कार्य करने वाले, किराए पर रहने वाले मजदूर, घरेलू नौकर आदि का सत्यापन सुनिश्चित करें । उक्त अभियान को सफल बनाने के क्रम में क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर अविनाश वर्मा के नेतृत्व ज्वालापुर पुलिस व पैरामिलिट्री सुरक्षा बलों के साथ तड़के सुबह 5:00 बजे कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र अंतर्गत सब्जी मंडी, सराय, हरिलोक तिराहा आदि क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों, फलों/सब्जियों की रेड़ियों, कबाड़ की दुकानों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर रहने/कार्यरत बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अभियान चलाया गया ।
कार्यवाही का विवरण-
• कुल 165 बाहरी व्यक्तियों का मौके पर सत्यापन किया गया।
• संदिग्ध व्यक्तियों को थाने लाकर पूछताछ की गई।
• पुलिस अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत 70 व्यक्तियों के चालान कर ₹17,500/- का संयोजन शुल्क वसूला गया।
• सत्यापन न करने वाले मकान मालिकों, दुकानदारों, मंडी व्यापारियों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम की धारा 83 के तहत 31 चालान कर ₹3,10,000/- माननीय न्यायालय को भेजे गए।
• संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर एमबी एक्ट के तहत 14 चालान कर ₹7,000/- संयोजन शुल्क वसूला गया।
पुलिस द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भविष्य में सत्यापन न करने वाले व्यक्तियों/मकान मालिकों के विरुद्ध और कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।













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