बागेश्वर | मुकदमा नन्दी परिहार पत्नी गोविन्द सिंह निवासी तल्ली बाजार बागनाथ वार्ड थाना व जनपद बागेश्वर द्वारा एक किता तहरीर बावत स्वयं के पुत्र धीरेन्द्र परिहार उर्फ कक्कू उम्र 35 वर्ष के सायं 18.00 बजे बागेश्वर बाजार के लिये जाने तथा वापस न आने के सम्बन्ध में दाखिल किया। दाखिला तहरीर के आधार पर कोतवाली बागेश्वर में एफआईआर नं0 79/26 धारा 140(3) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर अभियोग की विवेचना अ0उ0नि0 दारा सिंह को सुपुर्द की गयी । प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बागेश्वर द्वारा तत्काल पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बागेश्वर के नेतृत्व में गुमशुदा की सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । गठित पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा की तलाश एवं सुरागरसी पतारसी हेतु वादिनी के घर के आसपास तथा थाना क्षेत्रान्तर्गत लगे सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया तथा गुमशुदा के फोटो पम्पलेट सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर गुमशुदा की तलाश के प्रयास किये गये तथा गुमशुदा की तलाश हेतु मोबाईल सर्विलांस का सहारा लेते हुए उसके मोबाईल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण किया गया तो गुमशुदा की एक संदिग्ध नंबर से लगातार संपर्क मे रहना तथा *गुमशुदगी के दिन से ही अंतिम बार उसी नंबर पर वार्ता होनी पायी गयी । पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध नंबर की जानकारी की गयी तो वह नंबर लता भण्डारी पत्नी स्व0 मोहित भण्डारी निवासी नुमाईशखेत थाना व जनपद बागेश्वर के नाम होना पाया गया । संदिग्ध नम्बर से पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार जानकारी का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा घटना के सम्बंध में अनभिज्ञता जाहिर की गयी। पुलिस टीम द्वारा उक्त महिला के घर के आसपास पतारसी सुरागरसी व उस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे चिन्हित कर उनकी फुटेज का अवलोकन तथा चैकिंग अभियान चलाया गया तो गुमशुदा की जूपिटर स्कूटी चिल्ड्रन पार्क नुमाईशखेत के पास पार्क की जानी पायी गयी । सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से रात्रि नावक्त समय में संदिग्ध महिला की कार को जाते हुए चिन्हित किया गया और पुनः महिला से गहन पूछताछ* की गयी तो उसके द्वारा बताया कि रात्रि में गुमशुदा अत्यधिक शराब के नशे में उसके घर आया तो उसके द्वारा उसका विरोध किया गया। जब वह उससे जोर जबरदस्ती करने लगा तो उसके द्वारा गुस्से में आकर अपने घर में रखी लोहे की राड से उसके सिर पर दो बार प्रहार किया तो वह वही पर गिर गया जब उसे होश नही आया तो उसके द्वारा शव को अपनी चारपाई के नीचे छिपा* दिया । सुबह उसके द्वारा सारा घटनाक्रम कठायतबाडा जाकर अपने भाई त्रिभुवन उर्फ बबलू को बतायी और उसके भाई ने रात्रि में उसके घर आकर ठिकाने लगाने की बात कही और रात्रि में उसका भाई उसके घर आया तब हमने मेग्नाईट कार वाहन संख्या UK02B 3843 की पिछली सीट में शव को रखकर बागेश्वर गिरेछीना मोटर मार्ग के समीप थुनाई बैण्ड के पास से शव को नीचे नदी* में फेक दिया । उक्त दोनो अभियुक्तगणो की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा सर्च अभियान के पश्चात सांय शव को सड़ी गली अवस्था में नदी के पास से निकाला गया और इन्ही की ही निशानदेही में घटना में प्रयुक्त लोहे की राड़ व घटना में प्रयुक्त कार को भी बरामद करते हुए अभियोग को *धारा 103(1)/238/61(2) में तरमीम कर विवेचना अनिल उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बागेश्वर द्वारा ग्रहण करते हुए नियमानुसार साइंटिफिक/डिजिटली साक्ष्यो के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए शव के पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गयी और *अभियुक्तगणो को समय से न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।
*गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण ––*
1.लता भण्डारी पत्नी स्व0 मोहित भण्डारी निवासी नुमाईशखेत थाना व जनपद बागेश्वर उम्र 42 वर्ष
2.त्रिभुवन सिंह बिष्ट उर्फ बबलु बिष्ट पुत्र मदन सिंह बिष्ट निवासी कठायतबाड़ा थाना व जनपद बागेश्वर उम्र 39 वर्ष















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