पौड़ी पुलिस ने अधिक ब्याज वसूलने के साथ साथ धमकी देने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

पौड़ी | कोतवाली कोटद्वार में वादी दर्शन सिंह निवासी-मानपुर कोटद्वार द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा बताया कि एक व्यक्ति कुलदीप उर्फ चंद्र प्रकाश द्वारा उनसे ब्याज की अधिक धनराशि वसूलने के उपरांत भी आये दिन उन्हें धमकी देने के साथ साथ गाली गलौज भी करता है। जिसके आधार पर कोतवाली कोटद्वार में मु0अ0सं0-85/25,धारा-308(6), 352, 351(2) BNS अभियोग पजीकृत किया गया । जिसके क्रम में विवेचक व पुलिस टीम द्वारा उक्त मामले की छानबीन की गयी जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि कुलदीप ब्याज पर पैसे देने का काम करता है व अधिक ब्याज दर पर पैसो को वसूल करता है। इस प्रकरण के सही पाये जाने परअभियुक्त कुलदीप को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रकरण में धारा-10(1),22, 23 उत्तर प्रदेश साहुकारी विनियम अधिनियम 1976 की भी बढ़ोतरी की गई है।

नाम पता अभियुक्त
1. कुलदीप उर्फ चन्द्रप्रकाश (उम्र 43 वर्ष पुत्र) स्व० विजय लाल,निवासी-झण्डीचौड़ पश्चिमी कलालघाटी,कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0-85/25,धारा-308(6), 352, 351(2) BNS व धारा-10(1),22, 23 उत्तर प्रदेश साहुकारी विनियम अधिनियम।

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