लाखों की साइबर ठगी करने वाला अंतरराज्यीय ठग को पुणे से दबोचकर भेजा जेल विदेशी मुद्रा को कस्टम विभाग से छुडाने के नाम पर की गयी थी लाखों की साइबर ठगी ।

पौड़ी | वादी वी0 पी0 थपलियाल निवासी श्रीनगर द्वारा थाना कोतवाली श्रीनगर में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा को कस्टम विभाग से छुड़ाने के नाम पर उनसे 05.15 लाख की साइबर धोखाधड़ी की गई है, इस प्रकरण पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली श्रीनगर पर मु0अ0सं0 73/2025, धारा- 318(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । आधुनिक युग में हो रहे इस प्रकार के साइबर धोखाधड़ी के प्रकरणों का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर साइबर सम्बन्धी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार मनोज कुमार ठाकुर व क्षेत्राधिकारी श्रीनगर  अनुज कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।

गठित पुलिस टीम और विवेचक द्वारा बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी जुटाई गयी तो एक संदिग्ध खाताधारक राजेन्द्र शिरसाट, निवासी थाणे,पुणे, महाराष्ट्र की पहचान की गई जिसके खाते में साइबर धोखाधडी की यह रकम ट्रांसफर हो रखी थी। अभियुक्त की पहचान कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम को महाराष्ट्र, पुणे रवाना किया गया, दिये गए पते पर पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गयी तो अभियुक्त उक्त पते पर निवासरत होना नहीं पाया गया पुलिस टीम द्वारा पुनः अभियुक्त के विषय में जानकारी और आवश्यक बैंकिंग अभिलेख एवं प्रमाण पत्र एकत्र किए गए तो यह तथ्य सामने आये कि अभियुक्त पुणे में अलग-अलग कई पतों पर निवास करता है और एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रहता है पुलिस टीम के लगातार प्रयासों, कड़ी मेहनत और चुनौतियों को दरकिदार करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त प्रथम राजेन्द्र शिरसाट को उसके वर्तमान पते मयूर दर्शन, ग्राउंड फ्लोर, कमरा नं. 3, पुणे, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपने बैंक खाते में ₹4,09,250/- की धनराशि का प्राप्त होना एवं उक्त धनराशि का उपयोग किया जाना स्वीकार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेशकर जेल भेज दिया गया है साथ ही इस अभियोग में एक और आरोपी रोहित रमेश सुतार, निवासी-वाल्हेकरवाडी, चिंचवड, पुणे के विरुद्ध 35 (3) बी.एन.एस.एस के तहत वैधानिक कार्यवाही की गयी है।

*गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता*
प्रथम राजेन्द्र शिरसाट (उम्र -24वर्ष) पुत्र राजेन्द्र बाबूराव शिरसाट निवासी- 1/3 ओमकार सोसायटी थाना- मानपाडा, जिला- थाणे महाराष्ट्र, हाल- पता मयुर दर्शन, ग्राउंड फ्लोर रुम न0-3, नियर बाई मुद्रा होटल आजदेगांव, थाना- मनपाडा, जिला- पुणे महाराष्ट्र ।

*पंजीकृत अभियोग*
मु0अ0सं0 73/2025, धारा- 318(4) बीएनएस

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