जमीन/दुकान बेचने के नाम पर 15 लाख रु0- की ठगी करने वाला आरोपी के विरूद्ध की वैधानिक कार्यवाही ।

पौड़ी | वादी जगदीश बमराड़ा निवासी–बालावाला, देहरादून द्वारा कोतवाली श्रीनगर में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसमें वादी द्वारा अंकित किया गया कि दीपक बमराड़ा द्वारा अपनी जमीन एवं दुकान वादी को बेचने के नाम पर उनसे 15 लाख रुपए लिए गए, किंतु आरोपी ने न तो जमीन/दुकान वादी को दी और न ही रुपए वापस किए। जब वादी ने रुपए वापस करने की मांग की तो आरोपी लगातार बात टालता रहा तथा बाद में धमकी देने लगा कि वह पैसे वापस नहीं करेगा। इस शिकायत के आधार पर कोतवाली श्रीनगर में तत्काल मु0अ0सं0- 35/2025, धारा- 420 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह के दिशा-निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी श्रीनगर अनुज कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही की गई। पुलिस टीम द्वारा की गई विवेचनात्मक कार्यवाही और साक्ष्य संकलन, बयान दर्ज करने तथा अन्य आवश्यक विधिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आरोपी दीपक बमराड़ा को नियमानुसार नोटिस तामील कर आरोपी के विरूद्ध आवश्यक वैधिनिक कार्यवाही की गई ।

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