शराब तस्करी व चोरी में लगातार सक्रिय रहने वाले अभियुक्त के विरूद्ध की गयी जिला बदर की कार्यवाही ।

पौड़ी | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी करने, आपराधिक गतिविधियों,नशे की प्रवृत्ति पर पूर्ण रुप से अंकुश लगाने व अवैध मादक पदार्थो की खरीद फरोख्त/तस्करी करने वालों तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है । जिसके क्रम में थाना सतपुली पुलिस टीम द्वारा शराब तस्करी व चोरी से सम्बन्धित मामलों में लगातार संलिप्त रहने वाले अभियुक्त मनीष नेगी, निवासी- ग्राम बड़ेथ संतुधर, चौबट्टाखाल को जिसके विरुद्ध मु0अ0सं0-10/24, धारा-3/4 गुण्डा अधिनियम से सम्बन्धित आरोप पत्र जिलाधिकारी न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जिसमें जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा अभियुक्त मनीष नेगी को उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970, धारा- ¾ गुण्डा अधिनियम के तहत 06 माह के लिए जिला बदर (तड़ीपार) करने का आदेश पारित किया गया। जिसके क्रम में पुलिस टीम सतपुली द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर जनपद पौड़ी की सीमा से बाहर भेजा गया साथ ही 06 माह तक के लिए जनपद की सीमा में प्रवेश न करने हेतु अभियुक्त को सख्त निर्देशित किया गया ।

नाम पता अभियुक्त
1.मनीष नेगी (उम्र 21 वर्ष) पुत्र सुखपाल सिंह, निवासी- ग्राम बड़ेथ संतुधर चौबट्टाखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल। (राजस्व क्षेत्र)

आपराधिक इतिहास (थाना सतपुली)
1. मु0अ0सं0- 06/2022, धारा- 60 आबकारी अधिनयम।
2. मु0अ0सं0-11/2024, धारा- 380,411भादवि।

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