
रिपोर्ट – वंश शर्मा
ज्वालापुर | वादी निवासी ज्वालापुर, हरिद्वार द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष) के घर से बिना बताए चले जाने के संबंध में तहरीर दी गई । इस पर कोतवाली ज्वालापुर में मुकदमा अपराध संख्या 423/2025, धारा 137(2) BNS पंजीकृत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा प्रकरण नाबालिग बच्ची का होने पर मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह को निर्देशित किया गया जिस पर उप निरीक्षक ललिता चुफाल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया । टीम द्वारा घटना स्थल से डिजिटल साक्ष्य, CCTV फुटेज एकत्रित कर, मुखबिर तंत्र सक्रिय कर एवं सुराग-रसी/पता-रसी करते हुए, दिनांक 23/08/2025 को मुखबिर खास की सूचना पर आरोपी अमन पुत्र सतपाल को रेगुलेटर पुल के पास से हिरासत में लिया गया । पूछताछ में आरोपित ने स्वीकार किया कि वह 15/08/2025 को नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर हरिद्वार से मुंबई ले गया था। बाद में सूरत (गुजरात) से वापस लौटने के पश्चात 19/08/2025 को बालिका को हरिद्वार छोड़कर स्वयं मुजफ्फरनगर चला गया । मामले में धारा 64(1) एवं 3(क)/4 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई है। आरोपित के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है ।
नाम पता आरोपित
अमन पुत्र सतपाल निवासी बागोवली, थाना नई मंडी, जिला मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)













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