
रिपोर्ट – वंश शर्मा
ज्वालापुर | वादिया महिला पत्नी विजेंद्र निवासी पीठ बाजार ज्वालापुर की तहरीर पर आरोपी विक्रम पुत्र राम सिंह एंव संदीप पुत्र वेदपाल द्वारा वादिया से ₹1,00,000/- एवं अन्य व्यक्तियों से भी औषधि व चमत्कारी उपचार का झांसा देकर धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई । उक्त संबंध में पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 437/2025 औषधि व चमत्कारी उपचार अधिनियम पंजीकृत किया गया । मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के आदेश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपितों को दिनांक 23/08/2025 को जटवाड़ा पुल के पास नदी किनारे घाट से दबोचा गया । पूछताछ में आरोपितों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि वे तंत्र-मंत्र, जादू-टोना एवं चमत्कार का झांसा देकर भोले-भाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे । मुकदमे में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की भी बढ़ोतरी की गई है । आरोपितों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है ।
बरामदगी का विवरण
1. 02 अदद चाकू
2. गऊ लोचन
3. 02 लोमान, काला धागा, लॉन्ग, धूपबत्ती, हवन सामग्री, सुपारी
4. 05 रुद्राक्ष, बतासे, माचिस, अगरबत्ती, गंधक, कपूर
नाम पता आरोपित
1. विक्रम पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम जैतपुर, थाना लक्सर, जिला हरिद्वार
2. संदीप पुत्र वेदपाल निवासी माहेश्वरी दाबकी, थाना लक्सर, जिला हरिद्वार













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