बागेश्वर | वादी कृष्णा मर्तोलिया द्वारा थाना कपकोट में आकर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण लक्की कठायत, विट्टू कुमार और अमित गोस्वामी ने वादी व उसके दोस्त के साथ बिना किसी कारण के मारपीट, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी* दी। साथ ही अभियुक्तों द्वारा वादी की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन को भी क्षतिग्रस्त किया गया। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कपकोट में मु0अ0सं0 29/2026 धारा 115(2)/351(2)/352/324(2) BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक बागेश्व जितेन्द्र मेहरा (IPS) ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपराधियों के विरुद्ध तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने और मामलों में *शत-प्रतिशत बरामदगी सुनिश्चित* करने हेतु निर्देश दिए हैं । उक्त आदेशो के क्रम में तथा पुलिस उपाधीक्षक के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्तों के विरुद्ध गैर-जमानतीय वारंट प्राप्त किए गए । थाना कपकोट पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्त विनित कुमार उर्फ बिट्टू कुमार पुत्र गोविन्द राम को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मामले के शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस दबिश दे रही है ।
*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण——-
विनित कुमार उर्फ बिट्टू कुमार पुत्र गोविन्द राम आर्या निवासी बमसेरा थाना कपकोट जनपद बागेश्वर उम्र 30 वर्ष














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