नैनीताल | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित कर वांछित/इनामी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे । उक्त निर्देशों के अनुपालन में मनोज कुमार कत्याल, पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी एवं अमित कुमार सैनी, क्षेत्राधिकारी रामनगर के पर्यवेक्षण में सुशील कुमार, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रामनगर के नेतृत्व में गठित कोतवाली रामनगर पुलिस एवं एसओजी नैनीताल की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी सुरागरसी-पतारसी एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए ₹20,000 के इनामी अभियुक्त विशाल पासवान को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई । को वादी सुभाष द्वारा कोतवाली रामनगर में तहरीर देकर आरोप लगाया गया था कि अभियुक्तगणों द्वारा उनके साथ गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी तथा जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली रामनगर में *एफआईआर संख्या 164/2026, धारा 115(2), 351(3), 352 एवं 109 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था । मुकदमे में नामजद अभियुक्त विशाल पासवान पुत्र उमेश पासवान निवासी टांडा मल्लू, रामनगर की गिरफ्तारी न होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा उस पर ₹20,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था । गठित पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चोरपानी क्षेत्र स्थित खाली मैदान से इनामी अभियुक्त विशाल पासवान को एक अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान उसके साथ मौजूद अनुज रावत पुत्र मोहन सिंह रावत निवासी ग्राम बसई, पीरूमदारा, रामनगर को भी एक अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया । दोनों अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचे बरामद होने पर उनके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत पृथक अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।
*गिरफ्तार अभियुक्त*
*1.* विशाल पासवान पुत्र उमेश पासवान निवासी टांडा मल्लू, रामनगर (₹20,000 का इनामी अभियुक्त)
*2.* अनुज रावत पुत्र मोहन सिंह रावत निवासी ग्राम बसई, पीरूमदारा, रामनगर
*बरामदगी*
– 02 अदद अवैध तमंचे













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