आत्महत्या का दावा निकला गलत, पुलिस जांच में हत्या का हुआ राजफाश़ कप्तान नवनीत सिंह का अनुभवी नेतृत्व, हरिद्वार पुलिस की स्मार्ट पुलिसिंग |

रिपोर्ट – वंश शर्मा

श्यामपुर | ग्राम लाहडपुर निवासी पूजा नामक महिला द्वारा कोतवाली श्यामपुर पर सूचना दी गई कि उसके पति बबलू ने रात को शराब के नशे में कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्म हत्या कर ली है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम व फील्ड यूनिट टीम ने प्रथमदृष्टया प्रकरण संदिग्ध दिखने पर साक्ष्य संकलित कर घटनास्थल का मौका मुआयना किया तथा फोटो ग्राफी/विडियोग्राफी कर मृतक का पंचनामा भरा गया । मृतक के भाई राजू द्वारा रात कोतवाली श्यामपुर पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उसने मृतक भाई की पत्नी, लड़की व एक अन्य युवक पर एक साथ मिलकर गला घोंटकर हत्या करने के आरोप लगाए। प्राप्त शिकायत के मुताबिक कोतवाली श्यामपुर पर मु0अ0सं0 40/26 धारा 103(1) बी0एन0एस0 बनाम पूजा आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया । आस पड़ोस के लोगों से जानकारी जुटाने व इलैक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठा करने पर सामने आए तथ्यों के आधार पर मृतक के बच्चों से जानकारी की गयी तो मृतक के लड़के ने बताया कि उसकी मां और बहन ने रात में तकिया से मुंह दबाकर पापा की हत्या की। मृतक की पत्नी व नाबालिक बेटी ने पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि उनकी अन्य लोगों से अवैध सम्बन्धों की जानकारी होने पर मृतक बबलू द्वारा शराब पीकर मार-पीटने के चलते दोनों ने बबलू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया । घटना के दिन बबलू को पहले शराब में नीद की दवाई पिलाकर सुलाया गया और फिर चारपाई में दुपट्टों से हाथ पैर बांध तकिये से मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या छिपाने की नियत से दोनों ने लाश को दूसरे कमरे की चारपाई में शिफ्ट किया और लाश के मुंह में सल्फास का घोल डाल कमरे को बंद कर दिया। अगली सुबह आरोपी पत्नी ने अपने पति के रात में झगड़ाकर कही चले जाने और रात में ही किसी समय आकर जहर खा आत्महत्या करने की कहानी पुलिस को सुना दी । पुलिस टीम ने धारा 103(1), 61(2),238 बीएनएस में आरोपी पत्नी को पुलिस हिरासत में तथा नाबालिक पुत्री को नियमानुसार संरक्षण में लेकर घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन, सल्फास का पैकेट, शराब (फ्रूटी) का खाली पाऊच, शराब पीने के लिए प्रयुक्त स्टील का गिलास, घटना में प्रयुक्त दुपट्टे, 01 तकिया बरामद किया । मुख्य आरोपित पत्नी व विधि विवादित किशोरी को बाद अन्य विधिक कार्यवाही के मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

*गिरफ्तार आरोपी पत्नी-*
पूजा पत्नी स्व0 बबलू निवासी ग्राम लाहडपुर कोतवाली श्यामपुर हरिद्वार उम्र 35 वर्ष

व संरक्षण में ली गई नाबालिग किशोरी

*बरामदगी-*
1. घटना में प्रयुक्त 01 मो0फोन
2. सल्फास का पैकेट
3. खाली शराब फ्रूटी का पाऊच
4. घटना में प्रयुक्त 01 स्टील का गिलास
5. घटना में प्रयुक्त 04 दुपट्टे
6. घटना में प्रयुक्त 01 तकिया

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