नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर धमकी देने के मामले में कोतवाली चमोली पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार |

चमोली | वादी द्वारा कोतवाली चमोली में एक लिखित तहरीर दी गई थी। तहरीर में बताया गया कि मार्च 2025 में प्रीतम पुत्र रामलाल निवासी ग्राम पलेठी, थाना व जिला चमोली ने उनकी नाबालिग पुत्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे व इस बात का खुलासा किसी से करने पर आरोपी ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी थी । इस गंभीर शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कोतवाली चमोली में आरोपी प्रीतम के खिलाफ मु0अ0सं0 12/2025 धारा 64, 115(2), 351(2), 351(3), 352 बी0एन0एस0 व ¾ पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमे की विवेचना का कार्य महिला उपनिरीक्षक पूनम खत्री द्वारा सम्पादित किया जा रहा है । विवेचना के दौरान, अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक चमोली के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक चमोली के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 19 मई 2025 को अभियुक्त प्रीतम को उसके घर पलेठी से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक कानूनी कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

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