जेल अधीक्षक को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देने वाला आरोपी दबोचा फोन पर धमकी, मैसेज में अभद्र भाषा एवं जान से मारने की धमकी पर पुलिस का Action |

रिपोर्ट – वंश शर्मा

सिडकुल | मनोज कुमार आर्य, वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार रोशनाबाद, हरिद्वार के मोबाइल फोन पर धमकी भरे एवं अभद्र मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सिडकुल पर मु0अ0सं0 381/2026, धारा 351(3)/352 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रभारी थानाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था | पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में थाना सिडकुल क्षेत्रान्तर्गत सूर्य नगर के पास चेकिंग के दौरान आरोपी हिमांशु चोढा को धर दबोचा गया । आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर एवं एक मोबाइल फोन बरामद हुआ | पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी शीला जिला कारागार में बंद है। जेल में पत्नी से मुलाकात के दौरान जेल स्टाफ द्वारा उससे अधिक पूछताछ किए जाने से वह नाराज था । आरोपी के अनुसार उसकी पत्नी ने उसे जेल अधीक्षक को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देने की बात कही तथा जेल अधीक्षक का मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया। इसके बाद आरोपी ने लुधियाना जाकर अपने आधार कार्ड से लिए गए नए मोबाइल नंबर से जेल अधीक्षक के मोबाइल पर धमकी भरे मैसेज भेजे । आरोपी को बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने की जानकारी हुई। पूछताछ में उसने बताया कि जेल अधीक्षक को डराने के उद्देश्य से वह अपने पास पहले से रखे 315 बोर के तमंचे व कारतूस के साथ लुधियाना से हरिद्वार आया था और जेल की ओर जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया । बरामद अवैध तमंचे के संबंध में मुकदमे में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। अभियुक्ता शीला के विरुद्ध भी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर धारा 351(3)/352/61(2) बीएनएस के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के खिलाफ जनपद देहरादून के रायवाला थाने पर भी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है ।

*नाम पता आरोपित*
हिमांशु चोढा पुत्र श्याम लाल चोढा निवासी बी-01/1081, सत्संग रोड, सिविल लाइन, भारत नगर चौक, लुधियाना, पंजाब।
हाल निवासी गली नंबर 6, आईडीपीएल, जनपद देहरादून।

*बरामदगी*
1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. ⁠01 जिंदा कारतूस 315 बोर
3. ⁠01 मोबाइल फोन

*आपराधिक इतिहास-*
मु.अ.सं.- 19/2015, धारा 323, 504, 506, 342, 370, 498 ए भा.द.वि. व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम

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