
रिपोर्ट – वंश शर्मा
मंगलौर | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्तियों की प्रतिदिन चैकिंग की जा रही है । आदेशों के अनुपालन में कोतवाली मंगलौर द्वारा प्रतिदिन चैकिंग टीमों का गठन कर विभिन्न स्थानों पर चैकिंग कराई जाती है तथा समय-समय पर स्थान भी परिवर्तित किए जाते हैं । इसी क्रम में उ0नि0 रामबहादुर क्षेत्री मय पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए व्यक्ति रफी पुत्र शरीफ निवासी ग्राम मुण्डलाना, थाना मंगलौर, जनपद हरिद्वार, उम्र 53 वर्ष को हिरासत में लिया गया । कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर बरामद किया गया। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली मंगलौर पर आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है । पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने अपने अन्य साथियों शादाब पुत्र शरीफ एवं अकरम निवासी ग्राम मुण्डलाना के साथ मिलकर ग्राम मुण्डलाना के खेतों में गौकशी की थी तथा पुलिस पार्टी के पहुँचने पर गौमांस छोड़कर मौके से भाग गए थे | उक्त घटना के संबंध में थाना मंगलौर पर मु0अ0सं0 656/2025 धारा 3, 11 उत्तराखण्ड गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 में अभियोग पंजीकृत है । आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।
नाम पता आरोपित
रफ़ी पुत्र शरीफ निवासी ग्राम मुण्डलाना, थाना मंगलौर, जनपद हरिद्वार, उम्र 53 वर्ष
बरामदगी
एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर
















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