
रिपोर्ट – वंश शर्मा
कलियर | वादी सोनू पुत्र राजपाल निवासी माण्डूवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा थाना पिरान कलियर पर तहरीर दी गई कि उसके पिता घसीटा पुत्र मेहरचन्द निवासी ग्राम रांघडवाला, थाना कलियर, जनपद हरिद्वार ने अपने पुत्र सन्नी की हत्या कर दी है । तहरीर के आधार पर थाना पिरान कलियर पर मु0अ0स0 234/2025 धारा 103(1) BNS पंजीकृत किया गया । घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया एवं थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार मय पुलिस बल मौके पर पहुंचे। मृतक को तत्काल चिकित्सीय परीक्षण हेतु सिविल अस्पताल, रुड़की भेजा गया । पूछताछ में अभियुक्त घसीटा ने बताया कि उसका पुत्र सन्नी पिछले कई वर्षों से शराब का आदी था और आये दिन परिवारजनों से मारपीट करता था । घटना वाले दिन भी उसने शराब के लिए पैसे मांगे और पैसे न देने पर पिता से हाथापाई की। गुस्से में आकर घसीटा ने हाथ में आए चाकू से वार कर दिया, जिससे सन्नी की मृत्यु हो गई । विवेचना में गवाहों के बयान, घटनास्थल निरीक्षण, अभियुक्त के बयान तथा चश्मदीद गवाहों के आधार पर पाया गया कि घटना अचानक हुए विवाद में घटित हुई है। अतः प्रारम्भिक रूप से दर्ज धारा 103(1) BNS के स्थान पर इसे गैर इरादतन हत्या धारा 105 BNS का अपराध पाया गया । गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है ।
नाम पता आरोपित
घसीटा पुत्र मेहरचन्द निवासी ग्राम रांघडवाला, थाना कलियर, जनपद हरिद्वार (उम्र 59 वर्ष)
बरामदगी
घटना में प्रयुक्त चाकू













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