टिहरी पुलिस द्वारा सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003(कोटपा) के अंतर्गत 52 व्यक्तियों का किया गया चालान ।

टिहरी | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद टिहरी गढ़वाल के आदेशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नरेंद्रनगर के निकट पर्यवेक्षण में शिक्षण संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकूयुक्त पदार्थ यथा बीड़ी, सिगरेट गुटका, पान मसाला आदि का विक्रय करने व सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू पदार्थों का सेवन करने आदि अन्य मादक पदार्थों की बिक्री को प्रबंधित करने हेतु दिनांक 31.05.2025 से 26.06.2025 तक एक विशेष अभियान के अंतर्गत थाना देवप्रयाग द्वारा 30 चालान तथा तथा थाना घनसाली द्वारा 22 चालान किए गए । थाना देवप्रयाग पुलिस द्वारा कस्बा देवप्रयाग व कस्बा तीन धारा में अलग-अलग स्थान पर आकस्मिक चेकिंग की गई जिसके अंतर्गत नियमों के उल्लंघन करने वाले *30 व्यक्तियों का चालान सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (cotpa) के अंतर्गत किया गया । जबकि घनसाली पुलिस ने भी अलग अलग स्थानों में अभियान चलाकर कोटपा के अंतर 22 चालान किए ।

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