थाना कैम्पटी पुलिस द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाने वाले बस चालक को ड्रन्कन ड्राईव में किया गिरफ्तार ।

टिहरी |  आयुष अग्रवाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा समस्त थाना प्रभारियो को ओवर लोडिंग तथा ड्रंकन ड्राइविंग पर कारवाही करने के आदेश दिए गए है इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद टिहरी गढ़वाल के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी टिहरी के पर्यवेक्षण में ओवर लोडिंग/वाहन चालकों द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाने के विरुद्ध अभियान चलाते हुए 28 यात्रियों से भरी बस संख्या UK 08PA 0433 के चालक को ड्रन्कन ड्राईव में गिरफ्तार कर वाहन बस को सीज किया गया ।

चेकिंग में मय फोर्स के तैनात अपर उप निरीक्षक आनंद सिंह रावत ने बताया कि उक्त वाहन 35 सीटर बस में पश्चिम बंगाल के रहने वाले तकरीबन 28 यात्री सवार थे। दिन के 3 बजे के आसपास जब यह बस चेकिंग पॉइंट से गुजर रही थी तो बस चालक द्वारा बस को लहराकर चलाया जा रहा था, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए बस को मौके पर रोका गया और पाया कि वाहन चालक शराब के नशे में है।

इस बारे में यात्रियों से जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया कि हम लोग इस बस में सुबह 8:00 बजे हरिद्वार से चलकर 12:30 बजे के आसपास केंपटी फॉल आए थे। उस समय तक वाहन चालक ने कोई शराब नहीं पी थी, लेकिन जब हम केंपटी फॉल घूमने के लिए गए और 3 बजे के वापस बस में आए तो वाहन चालक की गाड़ी चलाने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह नशे में है, हम शिकायत करते इससे पहले ही आपने आपने बस को रोक कर संज्ञान ले लिया। अपर उप निरीक्षक आनंद सिंह रावत द्वारा एल्कोमीटर से वाहन चालक की जांच की गई तो 290 ml शराब के सेवन में पाया गया।

उक्तबस में वृद्ध, पुरुष महिलाएं और बच्चे थे यदि वाहन को समय से नहीं रोका जाता तो कोई अप्रिय घटना होने की प्रबल संभावना थी। यात्रियों की सुविधाओं और अतिथि देवो भव: की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए बस में सवार सभी यात्रियों को अन्य वाहनो द्वारा सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। बस में सवार सभी यात्रियों ने उत्तराखंड पुलिस का दोतरफा धन्यवाद किया कि एक तरफ से तो पुलिस ने शराब के सेवन में रत वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की और दूसरा उनको अन्य वाहनो के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। उक्त वाहन चालक को मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है और मौके पर ही वाहन बस संख्या UK08 PA 0443 को सीज कर थाना प्रांगण में सुरक्षित खड़ा किया गया है । उक्त वाहन का चालान माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है।भविष्य में भी श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार चलाए गए अभियान में कार्रवाई जारी रहेगी।

नाम पता अभियुक्तः- शुरवीर सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह नि0 ग्राम रुद्रपुर थाना सहसपुर जनपद देहरादून।

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