टिहरी | वादी शूरवीर सिंह खरोला निवासी ग्राम भेनगी थाना लम्बगांव की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त अरुल ई पॉल आदि के विरुद्ध वादी की पारिवारिक भूमि को मृत व्यक्ति कुन्दन सिंह को जीवित दर्शाकर मृत व्यक्ति का प्रतिरूपण कर धन सिंह को कुंदन सिंह दर्शाकर आपराधिक षडयंत्र कर भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कर अनैतिक आर्थिक लाभ अर्जित करने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या -11/2025 धारा-419,420,467,468,471,120(बी) भादवि पंजीकृत किया गया था।
➡ अभियोग के सफल अनावरण और निस्तारण के संबंध मे आयुष अग्रवाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद टिहरी गढ़वाल के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये ।
➡ जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल व क्षेत्राधिकारी टिहरी के पर्यवेक्षण में थाना लंम्बगांव पर नियुक्त प्रभारी निरिक्षक धर्मेंद्र सिंह रौतेला द्वारा विवेचक उ0नि0 राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया।
➡ उक्त टीम द्वारा अभियोग मे सफल अनावरण कि कार्यवाही आरंभ की गई और दौराने विवेचना अभियुक्त भाग सिंह पुत्र स्वर्गीय सुंदर सिंह निवासी ग्राम भेनगी पट्टी रैका थाना लम्बगांव जनपद टिहरी गढ़वाल का नाम प्रकाश में आया जिसके द्वारा उपरोक्त भूमि की फर्जी रजिस्ट्री करने में अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करते हुए खुद के बैंक खाते में 6 लाख 50 हजार रुपए की धनराशि प्राप्त करना पाया गया,
➡ जिसके आधार पर अभियुक्त भाग सिंह उपरोक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया . तथा मुकदमा उपरोक्त मे रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया | न्यायालय द्वारा अभियुक्त भाग सिंह का 14 दिवस रिमांड स्वीकृत करते हुये अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जिला कारागार टिहरी भेजा गया।
नाम पता अभियुक्त- भाग सिंह पुत्र स्वर्गीय सुंदर सिंह निवासी ग्राम भेनगी पट्टी रैका थाना लम्बगांव जनपद टिहरी गढ़वाल उम्र- 52 वर्ष।
















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