टिहरी | पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड के आदेश के अनुपालन में जनपद स्तर पर समस्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को बालिकाओं/ महिलाओं के विरुद्ध घटित यौन अपराध बलात्संग, शीलभंग एंव पोक्सों पीड़िताओं के पुर्नवास हेतु लैंगिक अपराधों एवं बालकों का सरंक्षण अधिनियम-2012 की धारा 4 एंव 6 के अन्तर्गत एक कार्यशाला पुलिस ऑफिस सभागार में आयोजित की गई । कार्यशाला में अपराध पीड़िताओं हेतु रहने के लिए सुरक्षित स्थान, स्वास्थ्य सेवा एव चिकित्सा परीक्षण, परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और व्यवसायिक कौशल, सुरक्षित परिवहन एंव पुलिस सुरक्षा, कानूनी सहायता आदि सम्बन्ध में चर्चा की गई । यह कार्यशाला जनपद में महिला कल्याण विभाग से समन्वय कर आयोजित कराई गई जिसमें जिला प्रोवेशन अधिकारी संजय गौरव, विधि सहप्रवेक्षक एडवोकेट सुखदेव बहुगुणा एवं बाल कल्याण समिति के सदस्य मस्त राम डोभाल सोबन सिंह रावत द्वारा उपरोक्त योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, प्रभारी महिला हेल्प लाइन उ0 नि0 रेखा दानू, वन स्टॉप सेंटर से रश्मि चाइल्ड हेल्प लाइन से दीपक भट्ट उपस्थित रहे ।
अपराध पीड़िताओं के वेलफेयर के लिए पुलिस ऑफिस सभागार में चलाई गई कार्यशाला |
















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