कोतवाली रुद्रप्रयाग पर पंजीकृत मु0अ0स0 36/24 धारा 279, 338, 427, 201 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त हुआ गिरफ्तार |

रुद्रप्रयाग | वादी सोनी पत्नी किशन निवासी डोईवाला, देहरादून द्वारा थाना हाजा आकर एक तहरीर दी कि वह अपने पति व बच्चों के साथ स्कूटी से मयाली से घनसाली की तरफ जा रहे थे समय करीब सांय 5 बजे वाहन संख्या PB 07Y 1761 इनोवा द्वारा उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें उनके पति किशन के पैर में फ्रैक्चर हो गया था । उनकी तहरीर के आधार पर कोतवाली रुद्रप्रयाग पर अभियोग जुर्म धारा 279, 338, 427 आईपीसी बनाम अज्ञात वाहन चालक PB 07Y 1761 पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गयी। विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग न करने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु न्यायालय से वारण्ट प्राप्त कर बार-बार दबिश दी गई लेकिन अभियुक्त गिरफ्तारी से छिपता रहा । अभियुक्त द्वारा साक्ष्य को मिटाने के लिए अपनी पत्नी मधु के साथ मिल कर उक्त वाहन का ग्राम पतरन, जिला पटियाला, पंजाब में कबाड़ी को बेच का कटवाना प्रकाश में आया। जिसमें धारा 201 आईपीसी की बढ़ोतरी कर अभियुक्त की पत्नी का नाम भी अभियुक्त की श्रेणी में जोड़ा गया | न्यायालय से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82 की कार्यवाही कर फरार की उद्घोषणा की गई व न्यायालय से धारा 83 सीआरपीसी की कार्यवाही किए जाने व अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु हेतु दबिश दी गई। अभियुक्त जसवीर सिंह बेदी पुत्र रघुवीर सिंह बेदी , निवासी मकान नंबर 127/15 गली दसांडा सिंह वाली, ग्राम पट्टी, थाना पट्टी, जिला तरन तारन, पंजाब उम्र 38 वर्ष जो कि अभियोग पंजीकृत होने की तिथि से ही लगभग 1 साल से फरार चल रहा था को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार कर आज मा0 न्यायालय में पेश किया गया जहां से अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जिला कारागार पुरसाड़ी (चमोली) भेजा गया है ।

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