नाबालिक को भगाकर विवाह करने वाला अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में |

पिथौरागढ़ | कोतवाली धारचुला मे रांथी, धारचुला निवासी एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उनकी नाबालिक भतीजी घर से गायब है। कई प्रयासों के बाद भी वह नहीं मिल रही थी । मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में और सीओ परवेज अली के मार्गदर्शन में, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचुला विजेन्द्र शाह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त नाबालिक को अभियुक्त 1. विक्रान्त राठी, पुत्र दलवीर सिंह (उम्र 35 वर्ष), निवासी ग्राम छिलोरा, पो. अब्दुल्लापुर, थाना भावनपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, और 2. रविन्द्र खोखर, पुत्र सुखबीर सिंह (उम्र 40 वर्ष), निवासी ग्राम घनकोशिया, थाना छपरौली, बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश द्वारा विवाह के उद्देश्य से भगाकर ले जाया गया था। उप निरीक्षक मेघा शर्मा मय पुलिस टीम (अ0उ0नि0 विषव सिंह और हे0कानि0 आन सिंह) ने दोनों अभियुक्तों को बीएनएसएस की धारा 55 के तहत रांथी, धारचुला से गिरफ्तार किया। अभियुक्त विवाह का समझौता करने के लिए रांथी आए थे । अभियुक्तों को आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के बाद न्यायालय में पेश किया गया ।

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