पौड़ी | स्थानीय निवासी सतपुली द्वारा थाना सतपुली में एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री को गणेश नामक युवक द्वारा बहला-फुसलाकर घर से भगा ले जाया गया है । प्रकरण का घटनास्थल राजस्व क्षेत्र मोनदाडस्यूं अंतर्गत होने के कारण नियमानुसार उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा- 137(2) बी.एन.एस. में दर्ज कर अपराध क्रमांक आवंटन हेतु तहसील सतपुली को प्रेषित की गई। तत्पश्चात तहसील सतपुली से अपराध क्रमांक- 08/2025 आवंटित होने के उपरांत उक्त प्रकरण को थाना सतपुली में स्थानांतरित किया गया । घटना की संवेदनशीलता, पीड़िता के नाबालिग होने एवं महिला संबंधी अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्री सर्वेश पंवार द्वारा नाबालिग बालिका की शीघ्र बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश जारी किए गए ।
उक्त निर्देशों के क्रम में क्षेत्राधिकारी पौड़ी तुषार बोरा के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सतपुली के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए निरंतर सुरागरसी-पतारसी, तकनीकी सर्विलांस एवं गहन क्षेत्रीय तलाश के आधार पर अथक प्रयास करते हुए नाबालिग बालिका को अभियुक्त गणेश उर्फ जयवीर, निवासी- थनुल, पौड़ी के कब्जे से उखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग से सकुशल बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा मौके से अभियुक्त को विधिसम्मत रूप से गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के बयानों एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त गणेश उर्फ जयवीर को न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट सीनियर डिवीजन, सतपुली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार पौड़ी भेज दिया गया है ।
















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