पौड़ी | वादी चित्रानन्द रतूड़ी, निवासी-श्रीकोट गंगानाली पौड़ी गढ़वाल द्वारा कोतवाली श्रीनगर में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे मोबाइल नम्बर पर फोन कर बताया कि मैं विदेश से तुम्हारा भांजा (रोहन काल्पनिक नाम) बोल रहा हूँ, मैं किसी मुसीबत में हूँ और मुझे पैसों की सख्त जरुरत है मुझे आप 4 लाख 20 हजार रुपये एजेन्ट के खाते में ट्रांसफर कर दो इस पर मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिये। इस शिकायती प्रार्थना पत्र पर कोतवाली श्रीनगर पर मु0अ0सं0-27/2024, धारा-420 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा आमजन के साथ हो रही धोखाधड़ी की घटना को गम्भीरता से लेते हुये इस पर त्वरित कार्यवाही कर विवेचना के सफल निस्तारण हेतु प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर को निर्देशित किया गया । जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर मणिभूषण श्रीवास्तव के निर्देशन में विवेचक द्वारा कुशल विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुये बैंक खातों व मोबाइल नम्बर आदि की जानकारी से उक्त ठगी की घटना के आरोपी रविशंकर व सुबेश पाठक की पहचान की गयी। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों से पूछताछ कर व कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए आरोपियों से 41 सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया। जिसके फलस्वरूप आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी से लिये गये 4 लाख 20 हजार रुपये को वादी चित्रानन्द रतूड़ी के खाते मे वापस करवाये गये। विवेचक द्वारा वादी के परिजनों से वार्ता करने पर पता चला कि वादी बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ीत है जिनका अस्पताल में डायलिसिस किया जा रहा है। उनके परिजनों को इस वक्त समय पैसों की बहुत अधिक आवश्यकता थी। पौड़ी पुलिस द्वारा ठगी के पैंसे वापस दिलाने पर वादी व परिजनों द्वारा पौड़ी पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है ।
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0 27/2024, धारा-420 भादवि बनाम अज्ञात
नाम पता ठगी करने वाले अभियुक्त
1.रविशंकर कुमार पुत्र रघुनाथ प्रसाद, निवासी- सिसवा बेतिया, पश्चिम चम्पारण, बिहार।
2.सुबेश पाठक पुत्र त्रिलोकी पाठक, निवासी- ग्राम हरपुर, निकट- प्राथमिक विघालय, पोस्ट- हरपुल टोला, थाना-मझोलिया, तहसील बेतिया, पश्चिम चम्पारण, बिहार।
वापस करायी गयी धनराशि
धनराशि 4,20000/ (चार लाख बीस हजार रु0 मात्र)
















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