महिला का शारीरिक शोषण करने वाले अभियुक्त को श्रीनगर पुलिस ने दबोचा पीड़िता का शारीरिक शोषण, उत्पीड़न करने के साथ ब्लैकमेलिंग भी कर रहा था अभियुक्त ।

श्रीनगर | मामले का संक्षिप्त विवरण:


श्रीनगर निवासी वादिनी द्वारा कोतवाली श्रीनगर में शिकायत दर्ज की गई कि विरेंद्र प्रसाद डंगवाल द्वारा विगत आठ वर्षों से उसे बहला-फुसलाकर, धमकाकर एवं ब्लैकमेल कर जबरन उसका शारीरिक शोषण किया गया। साथ ही वादिनी के साथ मारपीट, गाली-गलौज, फोन पर अश्लील बातें और वादिनी की पुत्रियों का पीछा कर उन्हें भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आरोपी ने कई बार जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर वादिनी के पति और बच्चों को जान से मारने की भी धमकी दी गई और वादिनी के घर का दरवाज़ा तोड़कर जबरन प्रवेश कर मारपीट भी गई।

पंजीकृत अभियोगः-
वादिनी की तहरीर पर कोतवाली श्रीनगर में मु0अ0सं0- 45/2025, धारा:- 323, 354(ग), 376, 452, 504, 506 भादवि एवं SC/ST Act की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

विवेचना और गिरफ्तारी:
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी श्री लोकेश्वर सिंह द्वारा उक्त घटना का महिला के साथ मारपीट एवं शारीरिक/मानसिक शोषण से सम्बन्धित होने से प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए विवेचना क्षेत्राधिकारी कोटद्वार श्रीमती निहारिका सेमवाल को सौंपी गई। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान एवं अन्य साक्ष्यों के संकलन के आधार पर SC/ ST एक्ट संबंधी तथ्य प्रकाश में नहीं आये लेकिन अभियुक्त वीरेन्द्र डंगवाल द्वारा पीड़िता का दीर्घकालिक शारीरिक व मानसिक शोषण प्रकाश में आया। जिस पर पुलिस टीम द्वारा उक्त घटनाक्रम में तथ्यों की पुष्टि होने पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0 45/2025 धारा 323/354 (ग)/376/452/504/506 भादवि एवं 3 (1) द, ध SC/ST ACT

नाम पता अभियुक्त
विरेन्द्र प्रसाद डगंवाल (उम्र 40 वर्ष) पुत्र सत्य प्रसाद डंगवाल. निवासी- गणेश बाजार श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल

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