रिपोर्ट – वंश शर्मा
रानीपुर | कोतवाली रानीपुर हरिद्वार पर वादी नि0 ग्राम कुतुबपुर थाना रानीपुर हरिद्वार द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री उम्र 17 वर्ष को उनके गाँव के रहने वाले आरोपी विकास उर्फ काला पुत्र धर्मपाल नि0 ग्राम कुतुबपुर गढमीरपुर रानीपुर हरिद्वार द्वारा बहलाफुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में सूचना दी, जिस पर तत्काल थाने पर मु0अ0सं0 421/25 धारा 137(2) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया । उक्त अभियोग में नाबालिग बालिका की बरामदगी एवं नामजद आरोपी की तलाश हेतु प्रभारी निरीक्षक रानीपुर के नेतृत्व में रानीपुर पुलिस टीम द्वारा काफी प्रयास किये गये, लेकिन नामजद आरोपी विकास उर्फ काला उपरोक्त के लगातार फरार रहने पर आरोपी के विरूद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय से गैर जमानती वारण्ट प्राप्त किये गये | एवं उसके उपरान्त न्यायालय से धारा 84 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत आरोपी के फरारी की उदघोषणा प्राप्त कर प्रभारी निरीक्षक रानीपुर के नेतृत्व में चौकी प्रभारी सुमननगर उ0नि0 अर्जुन कुमार द्वारा कोर्ट के आदेश पर आरोपी विकास उर्फ काला के ग्राम कुतुबपुर स्थित घर पर ढोल-नगाडो के साथ धारा 84 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत उदघोषणा चस्पा की गयी ।
















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