चम्पावत | पुलिस अधीक्षक चम्पावत के आदेशानुसार क्षेत्राधिकारी चम्पावत एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चम्पावत द्वारा बाजार चौकी, कोतवाली चम्पावत में होटल संचालकों, मैरेज हॉल संचालकों एवं डीजे मालिकों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई । गोष्ठी के दौरान फायर सेफ्टी (अग्नि सुरक्षा) से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए तथा प्रतिष्ठानों में पाई गई कमियों को शीघ्र दूर करने हेतु निर्देशित किया गया। सभी संचालकों को अपने-अपने प्रतिष्ठानों में फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट, अलार्म सिस्टम सहित समस्त अग्नि सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए गए । इसके अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं विद्यार्थियों की चल रही/आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे पूर्णतः बंद रखा जाना अनिवार्य होगा , जिससे बच्चों की पढ़ाई एवं आमजन की शांति प्रभावित न हो। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत के आदेशानुसार क्षेत्राधिकारी चम्पावत एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चम्पावत द्वारा बाजार चौकी, कोतवाली चम्पावत में होटल संचालकों, मैरेज हॉल संचालकों एवं डीजे मालिकों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई ।
















Leave a Reply