पुलिस अधीक्षक जनपद चंपावत द्वारा नशे साईबर डिजिटल अरेस्ट नए कानूनों व महिला सम्बन्धी अपराधों, यातायात नियमों के संबंध में जन जागरूकता अभियान संचालित किए जाने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

चम्पावत | अजय गणपति पुलिस अधीक्षक जनपद चंपावत द्वारा नशे साईबर डिजिटल अरेस्ट नए कानूनों व महिला सम्बन्धी अपराधों, यातायात नियमों के संबंध में जन जागरूकता अभियान संचालित किए जाने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है । उक्त क्रम मे आज दिनाँक- 26.10.2025 को AHTU पुलिस टीम व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिलर नंबर- 7 बनबसा में जन मानस को साईबर,अपराध, महिला सम्बन्धी अपराध / यातायात के नियमों की जानकारी दी गई

1. छेड़छाड़ / पीछा करना (Stalking):
किसी महिला का लगातार पीछा करना या अनचाहे संदेश भेजना अपराध है।
2. घरेलू हिंसा:
शारीरिक, मानसिक या आर्थिक उत्पीड़न कानूनन दंडनीय है।
3. दहेज प्रताड़ना:
दहेज लेना या देना – दोनों ही अपराध हैं।
4. महिला तस्करी:
नौकरी, विवाह या लालच का झांसा देकर महिलाओं को कहीं ले जाना गंभीर अपराध है।
5. ऑनलाइन उत्पीड़न / साइबर छेड़छाड़:
सोशल मीडिया पर अशोभनीय टिप्पणी या फोटो शेयर करना भी अपराध है।
6. बाल विवाह:
नाबालिग लड़कियों का विवाह कराना कानूनी अपराध है।

* कोई भी घटना होने पर अभिलंब नजदीकी थाने या AHTU को तुरंत सूचना दे।
🚗यातायात से संबंधित समस्याओं के लिए टोल फ्री नं -1033 राष्ट्रीय राजमार्गों पर मदद के लिए।

📞 जरूरी हेल्पलाइन नंबर:

📱 महिला हेल्पलाइन: 1091
🆘 आपातकालीन सेवा: 112
💻 साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल: www.cybercrime.gov.in
🧍‍♀ बाल सहायता हेल्पलाइन: 1098

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *