क्षेत्राधिकारी जनपद चम्पावत द्वारा होने वाली स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा 2025 की तैयारियों को लेकर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश |

चम्पावत | आयोजित होने वाली स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा को जनपद चम्पावत में शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निर्विघन सम्पन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चम्पावत अजय गणपति के आदेशानुसार शिवराज सिंह राणा, क्षेत्राधिकारी चम्पावत, द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चम्पावत, प्रभारी निरीक्षक थाना लोहाघाट, प्रभारी निरीक्षक यातायात एवं परीक्षा ड्यूटी में लगे पुलिस बल को ब्रिफ कर दिये गये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश | जनपद में स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा हेतु लिखित 12 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है, स्वयं क्षेत्राधिकारी चम्पावत/टनकपुर, प्रभारी निरीक्षक थाना लोहाघाट, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चम्पावत समस्त परीक्षा केन्द्रों का पूर्व में निरीक्षण करेंगे । परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के समय सभी अभ्यर्थियों की हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर/एचएचएमडी/डीएफएमडी से सघन चेकिंग/ फ्रिस्किंग की जाए | परीक्षा केन्द्रों में अभ्यर्थीयों का निर्धारित प्रवेश अवधि से 02 घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्रों पर पहुचना अनिवार्य है तथा किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस (मोबाईल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच) लाने की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षा के दौरान क्षेत्राधिकारी चम्पावत/टनकपुर, प्रभारी निरीक्षक यातायात, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चम्पावत/लोहाघाट भ्रमणशील रहेंगे ताकि परीक्षा केंद्र के आसपास यातायात व्यवस्था सुगम रहे तथा किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि को रोका जा सके । सभी परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाये। यदि किसी अभ्यर्थी या व्यक्ति द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाये या प्रयास किया जाये तो उसके विरुद्ध नियमतः उचित वैधानिक कार्यवाही की जाए । स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा के समय परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर, डीजे आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा । सोशल मीडिया प्लेटफार्म में पैनी नजर रखी जाये परीक्षा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट करने वाले व्यक्तियों पर सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाये ।

परीक्षा केन्द्रों के आस पास परीक्षा दिवस में साईबर कैफे, फोट स्टेट की दुकान आदि बंद रहेंगी । परीक्षा केन्द्रों के आसपास धारा 163 बीएनएसएस लागू रहेंगी परीक्षा के समय परीक्षा केन्द्र के आस-पास 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के समूह एकत्रित नहीं होगें । परीक्षा केन्द्रो से 200 मीटर की परिधि में कोई भी चोट पहुचाने वाले हथियार/वस्तुएं जैसे लाठी, हॉकी, डण्डा, आग्नेयास्त्र उपकरण पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा ।  प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चम्पावत/लोहाघाट परीक्षा से पूर्व होटलों, धर्मशालाओं, संवेदनशील क्षेत्रों आदि की सघनतापूर्वक चैकिंग की कार्यवाही करेगें । परीक्षा के सम्बन्ध में यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा अफवाह फैलायी जाती है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

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