अवैध खनन सामग्री पकड़े जाने पर वाहन सीज़, खान व खनन अधिनियम 1957 के अंतर्गत की गई कार्यवाही ।

चंपावत  |पुलिस अधीक्षक जनपद चम्पावत के द्वारा जनपद चम्पावत क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन पर रोकथाम करते हुए अवैध खनन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है । उक्त के क्रम में जनपद चम्पावत के थाना पाटी, पुलिस चौकी देवीधुरा क्षेत्रान्तर्गत मूलाकोट रोड, चौड़ासौन में पुलिस टीम द्वारा वाहन संख्या यू0के0 04 CC 1687 पिकप में चालक हरीश चंद्र पुत्र त्रिलोक चन्द्र जोशी निवासी ग्राम -डूंगराकोट , पो0 मूलाकोट थाना पाटी, जिला चंपावत को वाहन में अवैध रुप से करीब 24 कुन्तल रेत का परिवहन करने तथा बिना प्रपत्र के पाये जाने पर उक्त के विरुद्ध धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के अन्तर्गत उपजिला मजिस्ट्रेट पाटी को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई है तथा वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सीज किया गया । अवैध खान परिवहन करने वालों के विरुद्ध थाना पाटी क्षेत्रांतर्गत कठोर कार्यवाही प्रचलित है ।

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