कर्णप्रयाग | वादी द्वारा थाना कर्णप्रयाग में एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर सूचना दी गई कि उसकी भतीजी जो आज सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन निर्धारित समय तक स्कूल नहीं पहुँची। विद्यालय से सूचना प्राप्त होने प

र परिजनों द्वारा बच्ची की तलाश की गई, तो वह भैरव मंदिर कोल्सों के नीचे एक कमरे में अर्जुन कुमार नामक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई । पीड़िता द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि अर्जुन कुमार ने उसे स्कूल जाते समय रास्ते में बहला-फुसलाकर व डराकर अपने साथ ले गया और एकांत स्थान पर उसके साथ छेड़छाड़ व जबरदस्ती की। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना कर्णप्रयाग में मुकदमा अपराध संख्या 42/2025, अंतर्गत धारा 75(2)/96/351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं 7/8 पोक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया । प्रकरण में नामजद अभियुक्त अर्जुन कुमार पुत्र बिजेन्द्र लाल,निवासी ग्राम बगोली, थाना कर्णप्रयाग, जनपद चमोली, उम्र – लगभग 21 वर्ष को प्रभारी निरीक्षक कर्णप्रयाग के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया ।
















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