हल्द्वानी क्षेत्र के मानपुर उत्तर में गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी और उसका पुत्र सह-आरोपी 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार |

नैनीताल | रात्रि हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत वार्ड न0–55 मानपुर उत्तर में घटित हत्या की घटना के संबंध में वादी पीयूष लोहनी पुत्र कैलाश चन्द्र लोहनी निवासी C–66 जजफार्म मुखानी, हल्द्वानी की लिखित तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्त अमित बिष्ट पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह बिष्ट निवासी मानपुर उत्तर वार्ड न0 55 हल्द्वानी जनपद नैनीताल के विरूद्ध कोतवाली हल्द्वानी में एफआईआर न0 07/2026 धारा 103(1), 352 बी०एन०एस०* पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक हल्द्वानी द्वारा जा रही है।

*पुलिस कार्यवाही–*

उक्त सनसनीखेज एवं जघन्य हत्या की घटना का तत्काल संज्ञान लेते हेतु डॉ0 मंजूनाथ टी0सी0, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी को जघन्य हत्या का शीघ्र अनावरण तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के सख्त दिशा – निर्देश दिये गये । इस आदेश के क्रम में मनोज कत्याल, पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी के मार्गदर्शन एवं दीपशिखा, अपर पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी लालकुआ के पर्यवेक्षण तथा विजय सिंह मेहता, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी के नेतृत्व में विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया,साथ ही फोरेन्सिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक पद्धति से भौतिक साक्ष्य संकलित किये गये। पुलिस टीमों द्वारा सुरागरसी–पतारसी, घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन ही नामजद अभियुक्त अमित बिष्ट उपरोक्त को मात्र 4 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त असलाह दो नाली बन्दूक को भी बरामद किया गया। उक्त घटना में अभियुक्त अमित बिष्ट के पुत्र जय बिष्ट का नाम प्रकाश में आने पर अभियोग में धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी है। अभियुक्त अमित बिष्ट द्वारा अपना लाईसेन्सी शस्त्र दो नाली बन्दूक से हत्या की घटना को अन्जाम दिया गया जिस कारण अभियोग में धारा 27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा दिनांक 05.01.2026 को होण्डा शोरूम तिराहा बरेली रोड से अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त जय बिष्ट उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसकी जामा तलाशी से एक पिस्टल मय 04 जिन्दा कारतूस .25 बोर बरामद हुए। उक्त पिस्टल के संबंध में पूछताछ करने पर यह असलाह उसके पिता अभियुक्त अमित बिष्ट उपरोक्त का होना ज्ञात हुआ चूंकि अभियुक्त जय बिष्ट द्वारा अपने पिता का असलाह बिना लाईसेन्स अपने पास रखना आयुध अधिनियम की धारा 30 का अपराध है, जिसके आधार पर अभियुक्त जय बिष्ट के विरूद्ध कोतवाली हल्द्वानी में एक अन्य अभियोग एफआईआर न0 08/2026 धारा 30 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है । दोनो अभियुक्तगणों को मय उनसे बरामद असलाहों के साथ आज दिनांक 06.01.2026 को मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

*घटना का कारण:–*
पूछताछ पर अभियुक्त अमित बिष्ट से घटना करने का कारण विपक्षी से पूर्व में आपसी विवाद होना बताया गया।

*नाम पता अभियुक्तगण–*
1-अमित बिष्ट पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह बिष्ट निवासी मानपुर उत्तर वार्ड न0 55 हल्द्वानी जनपद नैनीताल ।
2- जय बिष्ट उम्र 19 वर्ष पुत्र अमित बिष्ट निवासी उपरोक्त

*बरामदगी–*
*1-* एफआईआर न0 07/2026 की घटना में प्रयुक्त दोनाली बन्दूक

*2-* एफआईआर न0 08/2026 से संबंधित एक पिस्टल मय चार अदद जिन्दा कारतूस .25 बोर

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