थराली में नाबालिग से छेड़छाड़: सेना कैंटीन के हवलदार के विरुद्ध त्वरित विधिक कार्रवाई, POCSO व BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज, आरोपी गिरफ्तार |

चमोली | जनपद पुलिस की बाल यौन अपराधों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत, थराली पुलिस ने एक गंभीर मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है । थाना थराली में बाल यौन अपराध से संबंधित एक अत्यंत संवेदनशील मामला प्रकाश में आया। पुलिस को वादिनी द्वारा एक लिखित तहरीर प्रस्तुत की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ आर्मी कैंटीन थराली में कार्यरत एक हवलदार द्वारा गलत नियत से अनुचित आचरण और छेड़छाड़ की गई है।

तत्काल संज्ञान एवं अभियोग पंजीकरण-

घटना की गंभीरता और नाबालिग की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, थाना थराली पुलिस ने तहरीर प्राप्त होते ही बिना किसी विलंब के विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी के विरुद्ध POCSO व BNS की कठोर धाराओं में अभियोग संख्या 26/2025 पंजीकृत किया गया है ।

दर्ज की गई प्रमुख धाराएं:

धारा 74, भारतीय न्याय संहिता (BNS): यौन अपराधों से संबंधित गंभीर अपराध।
धारा 7/8, POCSO Act: नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप।

आरोपी गिरफ्तार-

थाना थराली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी हवलदार रविन्द्र कुमार नाथ हाल तैनाती आर्मी कैंटीन थराली को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

विवेचना प्रगति

मामले की संवेदनशीलता और पीड़िता की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधीक्षक चमोली के निर्देशानुसार विवेचना की जिम्मेदारी तत्काल उपनिरीक्षक सुधा बिष्ट को सुपुर्द की गई है। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान और पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत कराया जा रहा है।

जनपद पुलिस का आश्वासन

जनपद पुलिस बाल अपराधों के मामलों में अत्यंत संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाती है। आरोपी चाहे किसी भी पद या संस्था से जुड़ा हो, उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

हमारी प्राथमिकता पीड़िता की सुरक्षा, उसकी निजता का संरक्षण और उसे त्वरित न्याय दिलाना है। पीड़ित परिवार को आवश्यक कानूनी सहायता एवं परामर्श भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

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